उत्तराखण्ड

हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नहीं कटेंगे भानियावाला-ऋषिकेश फोरलेन सड़क निर्माण के लिए 3300 पेड़

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Bhaniyawala-Rishikesh four lane : भानियावाला से ऋषिकेश तक 21 किलोमीटर लंबी फोरलेन के लिए 3 हजार से अधिक पेड़ों का कटान होना था. नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है.

देहरादून निवासी ने की थी याचिका दायर

देहरादून निवासी रेनू पॉल ये मामला नैनीताल हाईकोर्ट तक ले गई थी. जनहित याचिका में रेनू पॉल ने कहा था कि फोर लेन सड़क निर्माण के चलते भनिवाला-ऋषिकेश के बीच करीब 3300 पेड़ों का कटान होना है. वह हाथी कॉरिडोर क्षेत्र है. ऐसे में हाथियों पर भी संकट खड़ा हो सकता है.

हाईकोर्ट ने लगाई सरकार के फैसले पर रोक

सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायाधीश आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा था कि यदि कॉरिडोर से कोई सड़क गुजरती है तो सरकार के वकील उन्हें फ्लाइओवर बनाने की सलाह दें.

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News100Live Desk
टीम न्यूज़ 100 लाइव