उत्तराखण्ड

पत्नी के साथ मारपीट और जानलेवा हमला करने का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बढ़ाईं गंभीर धाराएं

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Man arrested for assaulting wife and carrying life-threatening attack in Rudraprayag

महिलाओं के खिलाफ हिंसा और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में जखोली तहसील के पाला कुराली गांव में पत्नी के साथ मारपीट और जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

पत्नी ने ननद और पति के खिलाफ दी थी तहरीर

रुद्रप्रयाग पुलिस के मुताबिक, 21 अगस्त 2026 को पाला कुराली गांव निवासी सरोजनी देवी ने राजस्व पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बहन के साथ उसके पति मानवेन्द्र सिंह राणा ने मारपीट की है। इस शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 और 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

नक्शेदेखें

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के आदेश पर जांच राजस्व पुलिस से नियमित पुलिस को सौंप दी गई। इसके बाद जखोली चौकी प्रभारी अपर उपनिरीक्षक सोमवीर सिंह को मामले की विवेचना की जिम्मेदारी दी गई। जांच के दौरान पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्यों और तथ्यों का परीक्षण किया, जिसके आधार पर मुकदमे में बीएनएस की धारा 109(1), 117(2) और 115(2) की बढ़ोतरी की गई।

पुलिस ने किया आरोपी को अरेस्ट

पुलिस टीम ने 4 नवंबर 2026 को आरोपी मानवेन्द्र सिंह राणा पुत्र बच्चन सिंह, निवासी पाला कुराली, तहसील जखोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी को आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और गंभीर आपराधिक मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ऐसे मामलों में साक्ष्यों के आधार पर सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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News100Live Desk
टीम न्यूज़ 100 लाइव