उत्तराखण्ड

हाईकोर्ट का सरकार को झटका!, किच्छा-सिरौलीकलां चुनाव मतगणना जल्द शुरू करने के दिए निर्देश

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किच्छा चुनाव की मतगणना रोकने पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने नगरपालिका किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका में हुए चुनाव की मतगणना ना करने के चलते राज्य चुनाव आयोग और सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। जिसमें कोर्ट ने कहा कि जब चुनाव हो गया है तो गतगणना पर रोक क्यों लगाई गई है। ऐसे में हाईकोर्ट ने जल्द मतगणना शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

किच्छा चुनाव की मतगणना रोकने पर हाईकोर्ट सख्त

दरअसल इस मामले में मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अलोक महरा की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई।मामले में किच्छा के रहने वाले अलीना मलिक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें बीते दिनों हुए किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव की मतगणना कराने की मांग की गई थी।

किच्छा-सिरौलीकलां चुनाव मतगणना पर लगी रोक हटाई

इससे पहले एकलपीठ के सामने साज्य चुनाव आयोग ने बताया था कि दोनों नगर पाकिकाओं में 22 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। आयोग ने मतदान को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी थी। हालांकि मतदान के बाद होने वाली मतगणना को अगले आदेश तक रोक दिया गया था। जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई पांच अक्टूबर तय की थी।

मतगणना जल्द शुरू करने के दिए निर्देश

अब याचिकाकर्ता की तरफ से खंडपीठ के सामने राज्य सरकार और चुनाव आयोग के मतगणना रोकने के आदेश को चुनौती दी गई। इसी फर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मतगणना पर रोक लगाने वाले आदेश पर रोक लगाते हुए जल्द मतगणना शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

बताते चलें कि कोर्ट में किच्छा निवासी नईमुल हुसैन के साथ कई अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका और अन्य याचिकाएं दायर की थी। जिसमें कहा गयाथा कि सरकार ने प्रदेश की 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के लिए प्रस्तावित आरक्षण की अधिसूचना जारी कर आम जनता से आपत्तियां मांगी थीं।

सरकार किच्छा में नगर पालिका का चुनाव टालना चाहती है

लेकिन इसमें किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण की बात नहीं की गई थी। याचिका में ये भी कहा गया कि सरकार किच्छा में नगर पालिका का चुनाव टालना चाहती है। इन पदों की टोटल संख्या के आधार पर रोस्टर तैयार किया जाना चाहिए। जबकि सरकार ने केवल 43 पालिका अध्यक्ष पदों पर ही रोस्टर तैयार किया।

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News100Live Desk
टीम न्यूज़ 100 लाइव