उत्तराखण्ड

1 जुलाई से महंगा होगा पासपोर्ट बनवाना, तत्काल सेवा शुल्क भी बढ़ा

खबर शेयर करें -

 


नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट शुल्क में संशोधन किया है। नए शुल्क 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार सामान्य और तत्काल (तत्काल) दोनों श्रेणियों में पासपोर्ट बनवाने के लिए अब पहले से अधिक शुल्क देना होगा।
नए नियमों के तहत 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट का शुल्क 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। वहीं, तत्काल सेवा का शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।
इसी प्रकार 60 पन्नों वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य शुल्क 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये और तत्काल सेवा का शुल्क 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है।
सरकार ने यह संशोधन पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा-24 के तहत पासपोर्ट नियम, 1980 में बदलाव कर किया है। संशोधित नियमों को ‘पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026’ के नाम से लागू किया जाएगा।
नए शुल्क लागू होने के बाद 1 जुलाई से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को संशोधित दरों के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा।

News100Live Desk
टीम न्यूज़ 100 लाइव