
एसएसपी नैनीताल की सम्मानित जनता/उपभोक्ताओं से अपील
निर्देशों की अवज्ञा करने वालों के विरुद्ध होगी वैधानिक कार्यवाही
प्रैस नोट
जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के आदेशानुसार, जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
👉मुख्य बिंदु:
एजेंसी से वितरण पर रोक: गैस एजेंसियों के गोदामों पर उमड़ रही भारी भीड़ और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, गैस एजेंसी परिसर से घरेलू गैस सिलेंडरों के सीधे वितरण को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।
केवल होम डिलीवरी: सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ताओं को केवल ‘डोर-टू-डोर’ (होम डिलीवरी) के माध्यम से ही गैस सिलेंडरों का वितरण सुनिश्चित करें।
बुकिंग प्रक्रिया: वर्तमान में ऑनलाइन बुकिंग और ओटीपी जनरेशन में आ रही तकनीकी बाधाओं के कारण, जो उपभोक्ता फोन या ऐप के माध्यम से बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, वे केवल बुकिंग करवाने के लिए गैस एजेंसी कार्यालय जा सकते हैं।
👉एसएसपी नैनीताल की जनसामान्य/उपभोक्ताओं से अपील:
उक्त परिप्रेक्ष्य में डॉ० मंजूनाथ टी०सी० एसएसपी नैनीताल द्वारा जन सामान्य/ सभी उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपने परिजनों या वाहनों के साथ गैस एजेंसियों पर एकत्रित न हों। पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं, और उन्हें समयबद्ध तरीके से घरों तक पहुँचाया जाएगा। उक्त आदेश की अवज्ञा करने वाले उपभोक्ताओं, गैस एजेंसी स्वामी( इंडेन, भारत गैस, HP) और सम्बंधित स्टेकहोल्डरों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
मीडिया सैल
नैनीताल पुलिस।
