उत्तराखण्ड

हल्द्वानी:- डीएम ने निरस्त किए बनभूलपुरा के पाँच शस्त्र लाइसेंस, दर्ज है इतने मुकदमे

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हल्द्वानी। जिला नैनीताल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनसुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा थाना बनभूलपुरा क्षेत्र के पाँच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमों के आधार पर की गई है।प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार साजिद नबी पुत्र रहमत नबी, निवासी आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तीन मुकदमे पंजीकृत हैं। इसी प्रकार मो. उस्मान पुत्र इश्तियाक अहमद, निवासी लाइन नंबर 18, बनभूलपुरा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।इसके अलावा मो. गुफरान पुत्र मो. हाजी, निवासी लाइन नंबर 6, आज़ाद नगर तथा शाकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन, निवासी लाइन नंबर 10, आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के विरुद्ध भी भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन-तीन मुकदमे पंजीकृत हैं।वहीं मो. जहीर पुत्र खालिद हुसैन, निवासी लाइन नंबर 5, बनभूलपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम तथा आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है।इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने जनहित एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से संबंधित पाँचों व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए आगे भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी

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News100Live Desk
टीम न्यूज़ 100 लाइव