
नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की कोर्ट ने हल्द्वानी नगर निगम में तल्ली बमौरी के पार्षद राजेंद्र सिंह जीना के निर्वाचन को निरस्त करते हुए सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। कोर्ट ने नामांकन पत्र के साथ आपराधिक मुकदमों की जानकारी नहीं देने को भ्रष्ट आचरण करार दिया है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग व जिला निर्वाचन अधिकारी को तीन माह के भीतर इस सीट पर पुन: चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। साफ किया है कि आगामी चुनाव में जीना को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही तीन महीने ने पार्षद का चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं।

