उत्तराखण्ड

Big Breaking: अंकिता भंडारी को मिला न्याय, तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा

खबर शेयर करें -
ankita-murder-case-hearing today

Ankita bhandari Murder Case: करीब दो साल आठ महीने की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार अंकिता भंडारी को न्याय मिल गया है। अदालत ने तीनों आरोपियों दोषी करार देकर सजा सुना दी है। तीनों दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

ankita
अंकिता भंड़ारी हत्याकांड के तीन दोषी

अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा

फैसले के मुताबिक अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 (हत्या) में कठोर आजीवन कारावास और ₹50,000 का जुर्माना। धारा 201 (सबूत मिटाना) में 5 साल का कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माना। धारा 354A (यौन उत्पीड़न) में 2 साल का कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माना। आईटीपीए धारा 3(1)(d) में 5 साल का कठोर कारावास और ₹2,000 जुर्माना।

अभियुक्त सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को धारा 302 में कठोर आजीवन कारावास और ₹50,000 जुर्माना। धारा 201 में 5 साल का कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माना। आईटीपीए धारा 3(1)(d) में 5 साल का कठोर कारावास और ₹2,000 जुर्माना। साथ ही अदालत ने मृतका के परिजनों को ₹4 लाख का प्रतिपूर्ति मुआवजा भी देने का आदेश दिया है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड Ankita bhandari Murder Case

बता दें कि इस केस की पहली सुनवाई 30 जनवरी 2023 को हुई थी। एसआईटी की जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने करीब 500 पन्नों का चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया था। आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से गवाहों की प्रक्रिया शुरू हुई। इन दो साल आठ महीनों में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 47 गवाह पेश किए गए। जबकि एसआईटी ने शुरुआत में 97 गवाह तय किए थे

Ad
News100Live Desk
टीम न्यूज़ 100 लाइव