उत्तराखण्ड

उत्तराखंड गौ सेवा आयोग ने प्रदेश में गौ संरक्षण अधिनियम का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश

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जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति उत्तराखंड के सदस्य एनिमल एक्टिविस्ट प्रथम बिष्ट और हल्द्वानी पशु प्रेमी अधिवक्ता दीपक जोशी ने राज्य उत्तराखंड सरकार गो सेवा आयोग के अध्यक्ष डा॰ राजेंद्र अन्थवाल जी से मुलाक़ात की जिसने गंभीर मुद्दों में वार्ता हुई निराश्रित छोड़े जा रहे गो वंश के लिए शक्त क़ानून और चलानी अभियान के साथ साथ गो वंश अधिनियम को धरातल में उतराने के लिए भी चर्चा की गई


गौ सेवा आयोग उत्तराखण्ड ने प्रदेश में गौ संरक्षण अधिनियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए है। सदस्यों ने सभी नगर निकायों को पत्र भेजकर गौ सरंक्षण अधिनियम का पालन करवाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिम्मेदार अफसर और नगर निकाय इस मामले में उदासीन दिखते हैं।
प्रथम बिष्ट के हवाले से जारी पत्र के मुताबिक पशुपालकों और डेरी मालिकों द्वारा अपने गौवंश को सड़कों पर आवारा छोड़ दिया जा रहा है। जिससे बड़ी संख्या में गौवंश को सड़कों पर बेशहारा घूमते हुए देखा जा सकता है। इनमें छोटे नर बछड़ो की संख्या अधिक है।
वहीं श्रीश्री१००८ज्योतिर्मठ गौ सेवा न्यास से दीपक जोशी(अधिवक्ता) जी ने कहा कि सड़क पर बेशहारा घूमने वाले गौवंश पर टैग भी लगे हुए हैं जिससे उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सकती है लेकिन सम्बन्धित नगरनिगम और नगरपालिका द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।अतः इनपार वैधानिक तरीक़े से कार्यवाही होनी चाहिए।

गौसेवाआयोग से अन्थवाल जी ने सख्त रुख अख्तिायार करते हुए जिम्मेदार अफसरों से गौवंश अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश है। उन्होंने कहा कि दोषी पाये जाने वाले डेयरी मालिकों और पशुपालकों खिलाफ सख्ती से गौवंश अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जाए।
इस बीच गो वंश के लिए कार्य कर रहे विभिन्न संगठननो से एडवोकेट बसंती बिष्ट,सुनील पुंडीर,अनुराग जोशी,रुचि दत्ता,जितेंद्र बंदतवाल,जोगिंदर राणा, सेवक भी मौजूद रहे।