उत्तराखण्ड

त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, नामी फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट में मिलीं गंभीर खामियां

खबर शेयर करें -
food-safety-raids-conducted-in-dehradun-and-tehri
 प्रतीकात्मक तस्वीर

त्योहारी सीजन में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। इसी क्रम में हरिद्वार के सिडकुल स्थित एक मॉल में संचालित नामी कंपनी के फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की। जांच के दौरान रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के नेतृत्व में पहुंची टीम ने रेस्टोरेंट की गहनता से जांच की। इस दौरान बर्गर समेत अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण में बदबूदार और अनुपयुक्त कटे हुए प्याज का इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया। टीम ने मौके से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला भेज दिया।

खाद्य उत्पादों पर mfg और exp date नहीं थी स्पष्ट

जांच में यह भी सामने आया कि खाद्य पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे कुछ उत्पादों के लेबल से मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मिटाई गई थी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन से जुड़ी कई खामियां पाई गईं। रेस्टोरेंट में अनुपयुक्त प्याज का इस्तेमाल किए जाने के साथ ही कुछ खाद्य उत्पादों पर निर्माण और समाप्ति तिथि भी स्पष्ट नहीं थी।

प्रयोगशाला भेजे सैंपल

इसके अलावा रेस्टोरेंट के फूड लाइसेंस में मीट एवं मीट प्रोडक्ट, आइसक्रीम, डेजर्ट श्रेणी का इंडोर्समेंट नहीं पाया गया। इसके बाद विभाग ने मौके पर ही संबंधित मीट प्रोडक्ट, आइसक्रीम और डेजर्ट के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी। जांच के दौरान टीम ने आइसक्रीम के दो नमूने भी लिए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने रेस्टोरेंट के फूड लाइसेंस के निलंबन की संस्तुति भी की है।

अधिकारियों के मुताबिक, रेस्टोरेंट से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में नमूने खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं तो संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार वाद दायर कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ADVERTISEMENTS Ad
News100Live Desk
टीम न्यूज़ 100 लाइव