उत्तराखंड में नागर निकाय चुनाव के मतदान दिवस पर शासन ने 23 जनवरी को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. शासन की ओर से इसे लेकर आदेश भी जारी हो गए हैं.
शासन ने सार्वजनिक अवकाश को लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं. आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी नागरिक स्थानीय निकायों में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्ध-निकायों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा. बता दें सभी कर्मचारियों को सवेतन सार्वजनिक अवकाश को मंजूरी दी है.