
दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल हो रहा है। बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने राजधानी के सभी होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड स्टॉलों में कोयले या फिर लकड़ी से चलने वाले तंदूर पर रोक लगा दी है। एयर एक्ट, 1981 की धारा 31(A) के तहत सभी को गैस, बिजली या बाकी स्वच्छ ईंधन पर शिफ्त होने के निर्देश दिए गए है।
आपका चिकन-सोया चाप बढ़ा रहा प्रदूषण!, सरकार ने तंदूर पर ही लगा दिया बैन
DPCC की माने तो कोयले और लकड़ी से खाना बन रहा है। जिसके चलते स्थानीय स्तर पर प्रदूषण बढ़ता है। यहीं वजह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा है। ऐसे में शहरी स्थानीय निकायों को इस आदेश का पालन करने को कहा है। साथ ही पूरे शहर में निरीक्षण करने के भी आदेश दिए गए हैं। तत्काल प्रभाव से ये लागू कर दिया गया है। यानी कि अब दिल्ली में आपको तंदूर की रोटी, चिकन-सोया चाप खाने को नहीं मिलेंगे।
GRAP के स्टेज-4 के कड़े नियम
दिल्ली की हवा जहरीली होने के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-4 के कड़े नियम भी लागू हो गए हैं। जिसमें केवल जरूरी सेवाओं को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर भी रोक है। हालांकि CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS-6 डीजल ट्रकों को एंट्री मिलेगी। तो वहीं BS-4 और उससे नीचे श्रेणी के डीजल भारी मालवाहक वाहन नहीं चल पाएंगे।
हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई
बता दें कि प्रदूषण से अब लोगों को आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में दिक्कत आदि समस्या हो रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने दिल्ली के स्कूलों पर भी फैसला लिया है। GRAP-4 लागू हो गया है। जिसके बाद 9 से 11 वीं के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड पर होगी। इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शन होंगे


