
उत्तराखंड में शराब प्रेमियों को 15 दिसंबर से बड़ा झटका लगने वाला है। राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति में बड़ा संशोधन करते हुए एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) पर 12 फीसदी वैट दोबारा लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश में शराब के दाम प्रति बोतल 40 से 100 रुपये तक बढ़ जाएंगे।आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद संशोधित दरों को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए विभाग ने तय समय-सीमा निर्धारित कर दी है। विभाग को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया था, जिसके तहत नई दरें 15 दिसंबर से प्रभावी होंगी।गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की नीति तैयार करते समय विभाग ने एक्साइज ड्यूटी से वैट हटाने का प्रस्ताव रखा था। उस समय तर्क दिया गया था कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी एक्साइज ड्यूटी पर वैट नहीं लिया जाता। नीति का उद्देश्य उत्तराखंड को प्रतिस्पर्धी बनाना और अन्य राज्यों से अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाना था। हालांकि, राज्य के वित्त विभाग ने इस कदम पर कड़ा ऐतराज जताया। विभाग की आपत्ति के बाद सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पर वैट पुनः लागू करने का फैसला लिया है।नई दरों के लागू होने के बाद कंट्री मेड अंग्रेजी शराब के पव्वे पर 10 रुपये और बोतल पर 40 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। वहीं विदेशी शराब के दामों में 100 रुपये तक इजाफा होने की संभावना है। पहले से ही हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तुलना में उत्तराखंड में शराब के दाम अधिक हैं, ऐसे में इस बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है।


