
हरिद्वार के लक्सर विकासखंड के ग्राम पंचायत अकौढा खुर्द उर्फ अकौढा मुकर्मतपुर की ग्राम प्रधान बसंती देवी को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई गांव में सीसी सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल की शिकायत के बाद की गई है।
दो बार नोटिस देने के बाद भी ग्राम प्रधान ने नहीं दिए दस्तावेज
गौरतलब है कि ग्राम पंचायत के कश्यप बस्ती में बनी सीसी सड़क की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए थे। शिकायत मिलने के बाद डीएम ने सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार को जांच के निर्देश दिए थे। जांच के लिए ग्राम प्रधान से सड़क निर्माण से जुड़े अभिलेख मांगे गए थे, लेकिन दो बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद उन्होंने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए।
ग्राम प्रधान ने किया उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन
डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम प्रधान का यह रवैया उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 133 का उल्लंघन है। अधिनियम के तहत यदि कोई प्रधान अपने पद का दुरुपयोग करता है, अधिनियम के नियमों का पालन नहीं करता या पंचायत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे जांच पूरी होने तक निलंबित किया जा सकता है।

ग्राम प्रधान बसंती देवी को किया निलंबित
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इसी के तहत ग्राम प्रधान बसंती देवी को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित कर दिया है। साथ ही जांच पूरी होने तक उनके कार्य और जिम्मेदारियां ग्राम पंचायत के निर्वाचित तीन सदस्यों की एक समिति को सौंपी गई हैं। डीएम ने कहा कि शासन की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ दो।
सड़क निर्माण में हुआ था घटिया सामग्री का इस्तेमाल
गौरतलब है कि यह कार्रवाई तब हुई है जब गांव में बनी सीसी सड़क की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। स्थानीय लोगों का कहना था कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, जिससे सड़क कुछ ही महीनों में टूटने लगी थी। अब जिला प्रशासन ने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

