उत्तराखण्ड

खुशखबरी: सीएम धामी ने पूरा किया वायदा, उत्तराखंड में अग्निवीर आरक्षण नियमावली जारी

खबर शेयर करें -
AGNIVEER

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और वायदे को पूरा करते हुए, सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में 10प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है।

धामी सरकार ने जारी की अग्निवीर आरक्षण नियमावली जारी

कार्मिक एवं सर्तकता विभाग की ओर से इस संबंध में सोमवार को उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन के लिए सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2025 (Horizontal Reservation Rules 2025 for retired firefighters) जारी कर दी है।

सेवामुक्त अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर मिलेगा 10% क्षैतिज आरक्षण

सैन्य बहुल प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसी नियमावली के जरिए अब सेवामुक्त हुए अग्निवीरों को विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

ये महत्वपूर्ण पद हैं शामिल

बता दें इसमें पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे महत्वपूर्ण वर्दीधारी पद शामिल हैं।

प्रदेश का गौरव हैं अग्निवीर: CM

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना सरकार की जिम्मेदारी है। यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का प्रयास कर रही है।

News100Live Desk
टीम न्यूज़ 100 लाइव