उत्तराखण्ड

सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत, प्रोबेशन पूरा होते ही पक्का होगा नौकरी का सपना

खबर शेयर करें -
cm dhami baithak

उत्तराखंड सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी कर्मचारियों के स्थायीकरण (परमानेंट करने) से जुड़े मामलों में अब देरी न की जाए। इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

प्रोबेशन पूरा करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा स्थायीकरण का लाभ

सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने आदेश जारी कर कहा है कि जिन कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन) पूरी हो चुकी है और जो 2002 की स्थायीकरण नियमावली के तहत पात्र हैं, उनके स्थायीकरण आदेश तुरंत जारी किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों की प्रोबेशन अवधि पूरी हो चुकी है और बढ़ाई भी नहीं गई है, उनका स्थायीकरण रोके रखना ठीक नहीं है। ऐसे मामलों में बिना देरी के आदेश जारी किए जाएं ताकि कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके।

योग्य कर्मचारियों को समय पर दिया जाए लाभ: बगौली

शासनादेश में यह भी कहा गया है कि कई विभागों में कर्मचारियों को प्रमोशन तो मिल गया है, लेकिन उन्हें स्थायीकरण का लाभ नहीं मिला है। इन मामलों की तुरंत समीक्षा कर स्थायीकरण आदेश जारी करने होंगे। बगौली ने चेतावनी दी कि स्थायीकरण आदेश समय पर न होने से कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका, वेतन संरक्षण, पेंशन और अन्य लाभ प्रभावित होते हैं। इससे कई बार अदालतों तक मामले पहुंच जाते हैं, जो अनुशासित शासन प्रणाली के खिलाफ है। इसलिए सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि योग्य कर्मचारियों को समय पर स्थायीकरण का लाभ दिया जाए

News100Live Desk
टीम न्यूज़ 100 लाइव