उत्तराखण्ड

पंचायत चुनाव : उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर फैलाई जा रही ये अफवाह, चुनाव आयोग ने दी सफाई

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पंचायत चुनावों को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही अफवाहों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया है. आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि उम्मीदवार की पात्रता को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वह पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है.

पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर फैलाई जा रही अफवाह

पंचायत चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही थी कि अगर किसी व्यक्ति का नाम शहरी और ग्रामीण दोनों वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अपात्र हो जाएगा. साथ ही यह भी प्रचार किया जा रहा है कि आयोग ने इस संबंध में कुछ नए नियम लागू किए हैं. निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों का संज्ञान लेते हुए इन बातों का खंडन किया है.

निर्वाचन आयोग ने दी सफाई

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पूरी तरह से उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत कराए जाते हैं. आयोग ने अब तक उम्मीदवार की पात्रता को लेकर कोई नया निर्देश नहीं जारी किया है. जो भी नियम और प्रावधान हैं, वे पहले से अधिनियम में शामिल हैं. चुनाव में भाग लेने, नामांकन करने और निर्वाचित होने से जुड़ी सभी स्थितियां अधिनियम की संबंधित धाराओं में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं.

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आयोग ने की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों ही स्तरों पर उम्मीदवार की पात्रता और अयोग्यता का निर्धारण कानून के अनुसार ही होता है. आयोग ने आम लोगों, संभावित उम्मीदवारों और मीडिया से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही इन अफवाहों पर ध्यान न दें. यदि किसी को पात्रता या नियमों को लेकर कोई संदेह है तो वे सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क करें

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News100Live Desk
टीम न्यूज़ 100 लाइव