

राज्य सरकार द्वारा आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभावित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की नई भर्तियों पर लगाई गई रोक से पहले से कार्यरत कर्मचारियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है. सीएस ने स्पष्ट किया है कि इस रोक का प्रभाव केवल भविष्य की भर्तियों पर पड़ेगा, वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं यथावत बनी रहेंगी.
आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को राहत
सीएस आनंद बर्द्धन ने कहा कि हाल में जारी शासनादेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में रिक्त पदों पर केवल नियमित भर्तियां ही की जाएं. उन्होंने कहा कि किसी भी शासनादेश का प्रभाव पिछली तिथि से नहीं होता इसलिए पूर्व में आउटसोर्स, संविदा या अन्य किसी भी व्यवस्था के तहत नियुक्त कर्मचारियों पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा.
पुराने कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा असर
मुख्य सचिव ने सभी विभोगों उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि इस शासनादेश का पालन करते हुए केवल भविष्य की भर्तियों में ही बदलाव सुनिश्चित करें. वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स, संविदा और अन्य श्रेणी के कर्मचारी अपनी सेवाएं पूर्व की तरह ही जारी रख सकते हैं. सरकार के इस स्पष्टीकरण से हजारों कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है