हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर उच्च न्यायालय से मामला निस्तारित होने के बाद मंगल पड़ाव से ओके होटल तक 101 दुकान और भवन स्वामियों को दो दिन के भीतर अतिक्रमण तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। जिसके बाद से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है।
लोक निर्माण विभाग और नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में 23 अगस्त तक अपने भवनों को खुद तोड़ने को कहा गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ए पी बाजपेई ने बताया कि हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण करने को लेकर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चिह्नित किया गया था। इसके बाद भवन स्वामी उच्च न्यायालय गए। जहां मामले के निस्तारित होने के बाद अब प्रशासन ने दो दिन के भीतर सभी 101 दुकानों को नोटिस दे दिए गए हैं।
अगर 23 तारीख तक सभी दुकानों और भवनों को नहीं खाली कर तोड़ा गया तो प्रशासन द्वारा बलपूर्वक भवनों को तोड़ा जाएगा। गौरतललब है कि हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर सड़क के मध्य से दोनों तरफ 12 मीटर चिन्हीकरण कर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया था।
नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों में हड़कंप
दुकान तोड़ने का नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। गुरूवार को आक्रोशित व्यापारी नगर निगम पहुंचे जहां उन्होंने प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि न्यायालय ने दुकानें तोड़ने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया हैं।
उनके पास उच्च न्यायालय में जाने का विकल्प अभी बचा है। लेकिन प्रशासन अपनी मनमानी करते हुए तानाशाही कर दो दिन के भीतर उनकी दुकानों को तोड़ना चाहता है। जिसे व्यापारी किसी भी कीमत पर नही होने देंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि व्यापारी बाजार बंद कर प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।